किसानों और व्यापारियों के लिए लोन से जुड़े नियम बदले आरबीआई ने बैंकों को जारी किए शक निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एमएसएमई लोन के लिए नियम बदल दिए हैं अब सोना चांदी को भी कॉलेटरल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति होगी सर्कुलर भी जारी हो चुका है बैंकों को नियमों का पालन भी करना होगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है इसका असर छोटे व्यापारियों और किसानों पर पड़ेगा इस संबंधित सर्कुलर भी आरबीआई ने जारी किया गया है नए नियमों के तहत अब बैंकों को एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन के लिए सोने या चांदी के गहनों और सीखो भी कॉलेटरल के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति होगी
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से कॉलेटरल फ्री लोन की सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उधर करता गोल्ड सिल्वर गिरवी रखना चाहते हैं या नहीं यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा बैंक ग्राहकों को कुछ गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेना आसान होगा जिससे क्रेडिट के आंकड़ों में वृद्धि होगी
इन बैंकों पर नियम होगा नया नियम
नए नियम सभी कर्म सीरियल बैंक पर लागू होंगे जिसमें लघु वित्त बैंक लोकल एरिया बैंक और ग्रामीण क्षेत्र बैंक में शामिल है इसके अलावा प्राइमरी अर्बन को ऑपरेटिव बैंक स्टेट को ऑपरेटिव बैंक डिस्टिक सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक पर भी प्रभावित होगा इसके अलावा सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर इनका पालन करना होगा इनका लिस्ट में पेमेंट बैंक को शामिल नहीं किया गया है जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई ने इस संबंध में जून 2025 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था फिट बैंक के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था
आई समझते हैं क्या-क्या बदल जाएगा
उधर करता अब 10 लख रुपए तक के लोन के लिए गोल्ड या सिल्वर को गिरवी रख सकते हैं कॉलेटरल फ्री लोन के लिए या ऑप्शन होगा पीएचपी योजना के तहत ₹10 लाख तक के लिए किसी कॉलेटरल का प्रावधान नहीं होगा वही ₹200000 के कृषि ऋण के लिए भी कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी बदलाव के बाद भी अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड रखने वाले सच में और लघु उद्योग के लिए 25 लख रुपए तक का लोन कॉलेटरल फ्री होगा